Published:
26 Mar 2026, 06:12 AM
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Updated:
26 Mar 2026, 06:13 AM
Category:
उत्तराखंड
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By: Admin
उत्तराखंड में अभिभावकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य परिवहन प्राधिकरण ने स्कूल बस और वैन के किराए को लेकर नया नियमन लागू करते हुए शुल्क तय कर दिया है।
इस फैसले के तहत अब स्कूल परिवहन संचालक मनमाने ढंग से फीस नहीं वसूल सकेंगे। निर्धारित मानकों और दूरी के आधार पर ही किराया तय किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
लंबे समय से अभिभावक स्कूल वाहनों द्वारा अधिक शुल्क वसूले जाने की शिकायत कर रहे थे। इस निर्णय से न केवल उनकी जेब पर पड़ने वाला अतिरिक्त बोझ कम होगा, बल्कि पूरे सिस्टम में एकरूपता भी आएगी।
प्राधिकरण का यह कदम स्कूल परिवहन व्यवस्था को व्यवस्थित करने और अभिभावकों के हितों की रक्षा करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
अब देखना होगा कि इस नए नियम का पालन जमीनी स्तर पर कितनी सख्ती से किया जाता है और इससे लोगों को कितनी वास्तविक राहत मिलती है।
