उत्तराखंड में गुटखा और तंबाकू उत्पादों पर एक साल का प्रतिबंध लागू

Published: 14 Oct 2026, 01:28 PM
Category: राज्य   |   By: Jokhim News

उत्तराखंड में गुटखा और तंबाकू उत्पादों पर एक साल का प्रतिबंध लागू

देहरादून। उत्तराखंड राज्य में अब तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला और इसी तरह के अन्य खाद्य उत्पादों की बिक्री, निर्माण, भंडारण और वितरण पर एक साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने मंगलवार को इस महत्वपूर्ण फैसले से संबंधित आदेश जारी किया। यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा, जिसका उद्देश्य जनस्वास्थ्य की सुरक्षा करना है।

जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बन्धन) विनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत की गई है। इन उत्पादों में तंबाकू और निकोटिन का उपयोग प्रतिबंधित होने के बावजूद, बाजार में इनकी उपलब्धता और खपत जारी थी।

सरकार का यह कदम जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, क्योंकि ऐसे उत्पादों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इस प्रतिबंध के दायरे में केवल बाजार में उत्पादों की बिक्री ही नहीं, बल्कि उनके उत्पादन, संग्रहण और वितरण पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी।

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